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पत्नी की हत्या में 10 साल की कैद
Tue, 05 Feb 2019 11:49 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
Published by: ASIF ASIF
Updated Tue, 05 Feb 2019 11:49 PM IST
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पत्नी की गैर इरादतन हत्या में अदालत ने पति को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। चित्रकूट जनपद के रानीपुर गांव निवासी कमलेश पुत्र देशराज यादव ने बदौसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बहन आरती की शादी वर्ष 2008 में बदौसा थाना क्षेत्र के चंदौर धरमपुरवा निवासी सुलखान पुत्र शिवकुमार यादव के साथ की थी।
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पति दहेज के लिए अक्सर मारपीट करता था। गांव की पंचायत में कई बार समझाया गया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कहा कि 18 जनवरी 2017 को पति ने हंसिए से हमला कर आरती की हत्या कर दी।
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पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय ने सुनवाई के बाद मंगलवार को सुनाए फैसले में पति को धारा 304 आईपीसी में 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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