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अदालत ने खारिज कर दीं पांच की जमानत अर्जियां

Mon, 06 Sep 2021 11:23 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 06 Sep 2021 11:23 PM IST
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Court rejected bail applications of five
बांदा। अलग-अलग केसों में नामजद पांच आरोपियों की जमानत अर्जियां अदालत से खारिज हो गईं। ओरन निवासी रहमत अली ने कमासिन थाने में पुत्री आशमा खातून के ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें सास रसुलिया और ससुर अब्दुल जेल में हैं। दोनों 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं। सोमवार को दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इसी तरह बिसंडा थाना क्षेत्र के बीरी बिरहंड गांव में डीजे को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष से उमेश की मौत हो गई थी। भाई लवलेश ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी राजेश व रज्जू ने अदालत में जमानत अर्जी दी। पर्याप्त आधार न होने पर दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दीं।
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उधर, कोतवाली नगर क्षेत्र के मवई बुजुर्ग में अवैध शराब मामले में नामजद आरोपियों में एक शीपू सिंह ने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया। सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने पैरवी की।
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