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Banda News: हत्या के दो मामलों में अदालत ने खारिज कर दी जमानत अर्जी

Wed, 14 Aug 2024 01:59 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 01:59 AM IST
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Court rejected bail applications in two murder cases
बांदा। महिला व उसके दुधमुंहे बच्चे को गला दबाकर हत्या करने के मामले में और गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी सेशन न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने खारिज कर दिया।
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बबेरू थाना के हरदौली गांव निवासी बुद्धराज ने 2 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह मजदूरी करने बंगलौर चला गया था। घर में उसकी पत्नी संगीता व एक पुत्री, तीन पुत्र थे। 18 नवंबर 2023 को उसकी पत्नी संगीता अपने एक वर्षीय बच्चे शिवाकांत का इलाज कराने बबेरू जाने को कहकर चली गयी। जब वह शाम तक वापस नहीं आयी तो घर वालों ने सूचना दी। वह बंगलौर से आया और थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। बाद में उसे पता चला कि पड़ोसी धर्मेंद्र अपहरण करके कहीं ले गया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसने बताया कि वह अपने मामा के लड़के अरविंद को संगीता को हटाने के उद्देश्य से बुलाया। इसके बाद बाइक से उसे मड़फा पहाड़ ले गए। वहीं सीढ़ियों में मोबाइल स्विच आफ कर संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दुधमुंहे बच्चे को मार डाला। इस मामले में धर्मेंद्र कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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दूसरे मामले में गिरवां थाने के नाई निवासी रामदुलारी पत्नी कमतू ने 1 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज करायी कि 31 अक्टूबर 2023 को समय करीब 4 बजे उसके घर के सामने बच्चों से कहासुनी हो गयी थी। इसको लेकर हमारे परिवार के बाबू यादव, कमलेश यादव व चुनकी मौके पर आ गए। चुनकी अपने हाथ में कुल्हाड़ी व बाबू यादव, कमलेश यादव अपने हाथ में लाठियां लेकर गाली-गलौज करने लगे उसके पति को कुल्हाड़ी से मारा मौके पर उसका लड़का, लड़की बताने आयी तो सभी लोगों ने उसे गंभीर हालत में छोड़कर चले गए। गंभीर चोटें आने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डाक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर बाबू यादव की जमानत अर्जी न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इसके पूर्व कमलेश यादव व चुनकी की भी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है।
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