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पांच दोषियों पर अदालत ने लगाया जुर्माना

Wed, 13 Jul 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jul 2022 11:57 PM IST
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Court imposed fine on five convicts
बांदा। अनुसूचित जाति के पट्टाधारक को धमकाने में दोषी पांच लोगों को अलग-अलग धाराओं में अदालत ने जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर जेल भुगतने के आदेश दिए। अदालत से यह फैसला 23 साल बाद आया। मुकदमा के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के तरायां में अनुसूचित जाति के जमीन पट्टाधारक बउरा ने 18 मार्च 1999 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इंद्रजीत सिंह, गुलाब सिंह, उदय सिंह, लाल सिंह, ज्ञान सिंह, विवेक सिंह व धर्मेंद्र सिंह ने बंदूक दिखाकर उसके खेत से लगभग एक लाख रुपये कीमत की फसल काट ले गए। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान इंद्रजीत सिंह और लाल सिंह की मृत्यु हो गई।
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बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोषी पाते हुए पांच अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 2000-2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 10-10 दिन जेल भुगतने के आदेश दिए। साथ ही अदालत में गलत साक्ष्य देने वाले गलकू पर प्रकीर्ण वाद दायर करने के आदेश दिए।
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