{"_id":"62ffd084bd1d2a4eee6da456","slug":"banda-property-of-the-rapist-absconding-for-42-years-will-be-attached-absconding-after-appeal-against-punishment-banda-news-knp713572326","type":"story","status":"publish","title_hn":"बांदा : 42 साल से फरार दुष्कर्मी की कुर्क होगी संपत्ति, सजा के खिलाफ अपील के बाद हुआ फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बांदा : 42 साल से फरार दुष्कर्मी की कुर्क होगी संपत्ति, सजा के खिलाफ अपील के बाद हुआ फरार
विज्ञापन
बांदा। पिछले 42 वर्षों से फरार अपहरण व दुष्कर्म के सजायाफ्ता दोषी के विरुद्ध सीजेएम न्यायालय से नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को शहर की खाईंपार चौकी पुलिस ने नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर दिया है।
चौकी प्रभारी नागेंद्र पांडेय ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना पुत्र श्याम लाल निवासी खाईंपार के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म आदि की वर्ष 1980 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सन 1986 में स्थानीय अदालत से दस साल की सजा हो गई थी। आरोपी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद वहां से जमानत पर बाहर आ गया था। उसके बाद से वह फरार चल रहा है।
परिवार के सदस्य भी मकान छोड़कर कहीं चले गए हैं। पुलिस अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से कुर्की संबंधी नोटिस जारी किया गया है। इस पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
चौकी प्रभारी नागेंद्र पांडेय ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना पुत्र श्याम लाल निवासी खाईंपार के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म आदि की वर्ष 1980 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सन 1986 में स्थानीय अदालत से दस साल की सजा हो गई थी। आरोपी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद वहां से जमानत पर बाहर आ गया था। उसके बाद से वह फरार चल रहा है।
विज्ञापन
परिवार के सदस्य भी मकान छोड़कर कहीं चले गए हैं। पुलिस अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से कुर्की संबंधी नोटिस जारी किया गया है। इस पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन