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गैंगस्टर में दोषी को तीन साल की जेल...

Fri, 30 Sep 2022 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:13 AM IST
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Banda: Gangster convict gets three years in jail
बांदा। गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप में दोषी रामबाबू को अदालत ने तीन साल कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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बबेरू कोतवाली इंस्पेक्टर रामआसरे यादव ने 3 जनवरी 2020 को पतवन (बबेरू) निवासी रामबाबू को लूट, चोरी, राहजनी के चार मुकदमों पर गैंग लीडर बताते हुए धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की।

विवेचना एसआई विनोद कुमार सिंह ने की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) गुणेंद्र प्रकाश ने रामबाबू को दोषी पाते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने पैरवी की।
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