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Banda News: नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 गुना जुर्माना लगेगा

Fri, 06 Jan 2023 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jan 2023 11:52 PM IST
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Banda: 25 times the fine will be imposed for driving a minor
आनलाइन प्रशिक्षण में उपस्थित परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मी। - फोटो : BANDA
बांदा। सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्राइविंग लाइसेंस 2017 व मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया है कि नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही गलत वाहन बनाने या उसके रखरखाव पर डीलर पर एक लाख और वाहन निर्माता पर एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।
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शुक्रवार को जूम मीटिंग से आरटीओ (प्रवर्तन) अनिल कुमार व आरटीओ संतदेव सिंह ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियमों के बारे में जानकारी दी। एआरटीओ शंकरजी सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मूल तत्व सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 10 फीसदी की कमी लाना है। गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस इलाज, गुड सेमेरिटन योजना, हिट एवं रन केस आदि की भी जानकारी दी गई।
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आरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि चालान जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि करके दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया गया है। नए मोटर अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए कार में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। 4 साल से अधिक बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी होगा।
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प्रशिक्षण में खराब वाहनों के संचालन, नशे व अधिक रफ्तार में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, गलत दिशा में वाहन चलाने आदि पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताया गया। संभागीय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन व सारथी पोर्टल में वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी ऑनलाइन कार्य कराए जा सकते हैं। चालान राशि भी ऑनलाइन जमा होगी।
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