फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   ADM got punishment for not opening beneficiary's account

Banda News: लाभार्थियों के खाता न खुलने की एडीएम को मिली सजा

Thu, 25 Jul 2024 12:32 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2024 12:32 AM IST
विज्ञापन
ADM got punishment for not opening beneficiary's account
बांदा। दैवी आपदा के लाभार्थियों के खाता समय से न खुलने की सजा एडीएम राजेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि से मिली। शासन ने 24 घंटे के अंदर लाभार्थियों को सहायता राशि न देने को लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की है।
विज्ञापन


शासन के आदेश हैं कि मृतक आश्रितों को दैवी आपदा से 24 घंटे के अंदर चार लाख रुपये तक सहायता उपलब्ध कराई जाए। शासन के आदेशों के बाद भी मृतक आश्रितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो पाई। शासन ने इसे लापरवाही मानते हुए एडीएम को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है।
विज्ञापन


आपदा विशेषज्ञ प्रभाकर का कहना है कि 17 से 20 जुलाई के बीच 16 लोगों की मौत सर्पदंश और पानी में डूबने से हुई थी। दो लोगों ने मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं कराया। दो लोगों की रिपोर्ट तहसील स्तर से नहीं मिली। 10 मृतक आश्रितों को सहायता राशि दी जानी थी। पहले बजट नहीं था। 22 जुलाई को शासन ने टीआर-20 मद से लाभार्थियों को धनराशि देने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

धनराशि देने की प्रक्रिया शुरू की गई तो नरैनी में दो और बबेरू में एक लाभार्थी के बैंक खाते खुले न होने से समय पर सहायता राशि नहीं दी जा सकी। अन्य मृतक आश्रितों को सहायता राशि समय पर उपलब्ध करा दी गई थी। एडीएम राजेश कुमार का कहना है कि पूरे प्रयास किए जाते हैं कि लाभार्थियों को 24 घ्ंटे के अंदर सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन लाभार्थियों के बैंक खाता खुले नहीं होने से देरी होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed