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बालू ठेकेदार दाबें हैं 1.88 करोड़ आयकर

Tue, 05 Feb 2019 12:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 Feb 2019 12:17 AM IST
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बालू ठेकेदार दाबें हैं 1.88 करोड़ आयकर
बांदा। टैक्स अदा न करने पर पीडब्ल्यूडी के बाद अब खनिज विभाग आयकर विभाग के निशाने पर है। एक दशक पूर्व खदानों का ठेका लेने वाले ठेकेदारों ने आयकर विभाग का टैक्स एक करोड़ 88 लाख 91 हजार 923 रुपये अदा नहीं किया। आयकर विभाग ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य कोषागार अधिकारी को इनकम टैक्स अधिनियम का हवाला देकर खनिज विभाग से टैक्स अदा करवाने को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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प्राप्त विवरण के मुताबिक वर्ष 2010-11 में बांदा जिले में खदानों के ठेकेदारों ने आयकर जमा नहीं किया। आयकर विभाग इस बारे में कई बार पत्र भेजकर टैक्स अदायगी के लिए निर्देश दे चुका है। यह टैक्स वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के बकाया हैं। खनिज अधिकारी के माध्यम से इन्हें आयकर विभाग को अदा किया जाना था, लेकिन अब तक नहीं किया गया।
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अब आयकर विभाग ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। आयकर विभाग के सहायक आयुक्त (टीडीएस) राघवेंद्र सिंह ने यहां के मुख्य कोषाधिकारी को इनकम टैक्स 1961 के तहत नोटिस जारी किया है। इसमें खनिज विभाग पर बकाया धनराशि का हवाला देते हुए कहा है कि बकाया टैक्स अदा कराने के लिए अपने स्तर कार्रवाई करें। खनिज विभाग के भुगतानों को रोका भी जा सकता है।
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इस बारे में मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि आयकर की नोटिस मिलने के बाद वे खनिज अधिकारी को बकाया टैक्स जमा कराने के लिए पत्र जारी कर रहे हैं। उधर, जिला खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बकाया टैक्स उनके कार्यकाल का नहीं है। उन्होंने बताया कि हरेक खदान पट्टेधारक से 2 फीसदी आयकर जमा कराया जाता है। संभवत: यही बकाया है। संबंधित पत्रावली देखकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
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