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Balrampur News: अवैध मादक पदार्थ रखने वाले दो लोगों को तीन-तीन वर्ष की कैद

Sat, 29 Mar 2025 09:40 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Mar 2025 09:40 PM IST
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Two people found possessing illegal drugs sentenced to three years' imprisonment
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुमित कुमार प्रेमी ने अवैध मादक पदार्थ रखने वाले दो लोगों को दोषी करार दिया। दोनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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थाना हरैया की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 26 फरवरी 2014 को जिला श्रावस्ती निवासी इब्राहिम और नसीम कुरैशी को पकड़ा था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)
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