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Balrampur News: दहेज हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 18 Dec 2025 10:56 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 10:56 PM IST
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Two convicts in a dowry death case sentenced to life imprisonment
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने बृहस्पतिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों पर 30,000-30,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। चार वर्ष में मुकदमे का फैसला हुआ है।
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जनपद श्रावस्ती थाना गिलौला के ग्राम मनसुखा निवासी राधेश्याम पांडेय ने 14 दिसंबर 2021 को हरैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बेटी की शादी जून 2021 में हरैया क्षेत्र के ग्राम हिंडुलीकला निवासी महेश कुमार शुक्ल के साथ हुई थी। दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। 13 दिसंबर 2021 को दामाद महेश कुमार शुक्ल व बेटी की सास मंजू ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद पति महेश कुमार शुक्ल व सास मंजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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