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Balrampur News: अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी को सजा

Thu, 30 Jan 2025 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 30 Jan 2025 12:31 AM IST
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Punishment for the culprit in case of obscene act
बलरामपुर। अश्लील हरकत करने के मामले में ग्राम न्यायाधिकारी तुलसीपुर विनेश कुमार ने दोषी को दंडित किया है। पचपेड़वा थाने की पुलिस ने जुड़ीकुइयां निवासी अब्दुल रहमान को अश्लील हरकत करने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में अब्दुल रहमान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ग्राम न्यायाधिकारी ने अब्दुल रहमान को अदालत उठने तक न्यायिक हिरासत में रखने और 250 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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