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आपदा मौत पर परिजनों को मिलेंगे चार लाख रुपये

Tue, 24 Sep 2019 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2019 10:45 PM IST
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Families will get four lakhs on death in disaster
बलरामपुर। आपदा मौत पर परिवार के सदस्यों को शासन स्तर से चार लाख रुपये मदद के रुप में दिए जाएंगे। सलाहकार आपदा प्रबंधन सचिन मदान ने बीते दिन बताया कि डीएम/अध्यक्ष कृष्णा करुणेश व एडीएम/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अरुण कुमार शुक्ल के निर्देश पर राहत पीड़ितों को रहत दिलाने के संबंध में सूची जारी कर दी गई है।
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सलाहकार ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से आपदाओं का निर्धारण किया गया है। बाढ़, आग, ओलावृष्टि, कोहरा, शीतलहरी, कीट आक्रमण, आकाशीय बिजली, आंधी, तूूफान, नाव दुर्घटना, सीवर सफाई, गैस रिसाव, हिम स्खलन, सूखा, बादल फटना, भूकंप /सुनामी, भू स्खलन, बेमौसम भारी वर्षा, लू प्रकोप, सर्पदंश, बोरवेल में गिरना, वन्य जीव मानव द्वंद्व आदि ने मृतक के परिवारों को आपदा प्रबंधन की तरफ से चार लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।
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अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर 59,100 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाएगा जिसकी शारीरिक दिव्यांग 40 से 60 प्रतिशत के मध्य हो। दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक होने पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकारी चिकित्सक की रिपोर्ट देने के बाद ही राशि दी जाएगी। गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों को जो एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहेंगे उन्हें 12,700 रुपये व एक सप्ताह से कम समय भर्ती होने वालों को 4,300 रुपये दिए जाएंगे।
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प्राकृतिक आपदा के कारण बह जाने, पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो जाने, दो दिन से अधिक समय जलमग्न हुए घरों के परिवारों के लिए भी राहत सहायता दी जाएगी। एसडीएम अथवा संबंधित विभाग की आख्या देना होगा। भूमि व अन्य क्षति की सहायता, फसल नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर दो हेक्टेयर तक सीलिंग की सहायता दी जाएगी।

भैंस, ऊंट आदि बड़े दुधारी पशुओं की मृत्यु पर 30 हजार रुपये, भेड़, बकरी व सूकर जैसे पशुओं की मौत पर तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। मछली पालन का नुकसान होने, हस्तशिल्प अथवा हथकरघा व दस्तकारों को मकानों की क्षति के लिए सहायता राशि दी जा रही है।
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