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Balrampur News: फरार घोषित आरोपी की पत्रावली दफ्तर दाखिल

Mon, 31 Aug 2026 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 31 Aug 2026 11:25 PM IST
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Case file of the accused declared absconding consigned to the record room
बलरामपुर। अपर सिविल जज प्रथम खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने धारा 306 के मामले में आरोपी दीपक कुमार झा की पत्रावली धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दफ्तर दाखिल करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली देहात थाने में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान आरोपी और उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने पाया कि 20 अगस्त को आरोपी को फरार घोषित किया जा चुका है। उसके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी है। साथ ही धारा 82/83 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई भी हो चुकी है।
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वादी के नहीं पहुंचने पर चोरी का मुकदमा खत्म
बलरामपुर। अपर सिविल जज प्रथम खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने चोरी के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। मामला तुलसीपुर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज धारा 379 के मुकदमे से जुड़ा है। अंतिम रिपोर्ट पर पक्ष रखने के लिए वादी को सात अगस्त को नोटिस भेजा गया था। नोटिस की तामील होने के बावजूद वादी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने माना कि वादी को मुकदमा चलाने में अब रुचि नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संख्या-01, दिनांक तीन अगस्त 2017 को स्वीकार कर लिया।
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दहेज उत्पीड़न मामले में एफआर स्वीकार
बलरामपुर। अपर सिविल जज प्रथम खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। मामला तुलसीपुर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। इसमें धारा 498ए, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज था। अंतिम रिपोर्ट पर पक्ष रखने के लिए वादी को नोटिस भेजा गया था। नोटिस की तामील के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने माना कि वादी को मुकदमा चलाने में रुचि नहीं है। इसके बाद विवेचक की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संख्या-01, दिनांक एक मार्च 2018 को स्वीकार कर लिया गया।
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चोरी के मुकदमे में एफआर स्वीकार
बलरामपुर। अपर सिविल जज प्रथम खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने चोरी के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। मामला तुलसीपुर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज धारा 379 के मुकदमे से जुड़ा है। अंतिम रिपोर्ट पर पक्ष रखने के लिए वादी मेहताब आलम को तीन अगस्त को नोटिस भेजा गया था। नोटिस की तामील के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अदालत ने माना कि वादी को मुकदमा चलाने में रुचि नहीं है। इसके बाद विवेचक की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संख्या-01, दिनांक 26 अगस्त 2018 को स्वीकार कर लिया गया।
वादी की सहमति पर गोवध मामले में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार
बलरामपुर। सिविल जज प्रथम खंड/द्रुतगामी न्यायालय एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वादी की सहमति के बाद पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर मुकदमा समाप्त कर दिया। मामला तुलसीपुर थाने में वर्ष 2016 में दर्ज धारा 3/5/8 के मुकदमे से संबंधित है। वादी राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि वह पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने भविष्य में भी आपत्ति नहीं होने की बात कहते हुए मुकदमा समाप्त करने की मांग की। अदालत ने प्रकरण के तथ्यों और वादी के बयान के आधार पर अंतिम रिपोर्ट संख्या-22/16 को स्वीकार करते हुए पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
वादी के नहीं पहुंचने पर एफआर स्वीकार
बलरामपुर। अपर सिविल जज प्रथम खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने पिटाई और धमकी के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। मामला तुलसीपुर थाने में वर्ष 2023 में दर्ज धारा 147, 332, 504 और 506 के मुकदमे से जुड़ा है। अंतिम रिपोर्ट पर पक्ष रखने के लिए वादी राधेश्याम मिश्र को तीन अगस्त को नोटिस भेजा गया था। नोटिस की तामील के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने माना कि वादी को मुकदमा चलाने में रुचि नहीं है।

धोखाधड़ी के मुकदमे में एफआर स्वीकार
बलरामपुर। अपर सिविल जज प्रथम खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अदालत ने धोखाधड़ी, गबन और धमकी के मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। मामला तुलसीपुर थाने में वर्ष 2020 में दर्ज धारा 419, 406 और 506 के मुकदमे से जुड़ा है। अंतिम रिपोर्ट पर पक्ष रखने के लिए वादी अब्दुल खालिक को सात अगस्त को नोटिस भेजा गया था। नोटिस की तामील के बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने माना कि वादी को मुकदमा चलाने में रुचि नहीं है। इसके बाद विवेचक की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट संख्या-01, दिनांक 16 अप्रैल 2021 को स्वीकार कर लिया गया।
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