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Ballia News: 60 दिन के अंदर भूमि खाली करने की दी गई चेतावनी

Thu, 20 Jun 2024 03:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jun 2024 03:55 AM IST
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Warning given to vacate land within 60 days
बेल्थरारोड। अपर जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ीकरण के लिए सड़क के दायरे में पड़ने वाले 100 से अधिक किसानों की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही मुआवजा का मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन रेट अस्पष्ट होने से किसानों में असमंजस है। प्रशासन ने सड़क के दायरे में आने वाली भूमि को 60 दिन के अंदर किसानों को खाली करने की सूचना दी है।
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देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के नवलपुर तथा बलिया जिले के सिकंदरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के सड़क के दायरे में आने वाली किसानों की भूमि को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले किसानों की भूमि से कब्जा हटाकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दिए जाएंगे। भूमि के मुआवजा के लिए तहसीलदार द्वारा निर्गत अंश प्रमाण पत्र, लेखपाल से प्रमाणित फार्म सी सहित अन्य साक्ष्य उपजिलाधिकारी या तहसीलदार को उपलब्ध कराए जाने के बाद किसानों को सर्किल रेट से भुगतान किया जाएगा। लेकिन भूमि के मुआवजा राशि के निर्धारण को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों को सर्किल रेट से तीन गुना अधिक मूल्य देने की घोषणा की है, किंतु संबंधित अधिकारी रेट निर्धारण में मनमानी कर रहे हैं।
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क्षेत्र के खैरा, साहुनपुर, चंदन पट्टी, मझवलियां, ककरासो, करीमगंज, बेल्थराबाजार, हल्दीरामपुर, पनिसरा, नरला आदि ग्रामों के किसानों ने भू-स्वामियों को विश्वास में लेकर रेट निर्धारित करने की मांग की है।
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