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Ballia News: सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर 100 से 1000 का लगेगा जुर्माना
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बलिया। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कूड़ा-कचरा फेंकने वाले लोगों, प्रतिष्ठानों व दुकानदारों पर नगर पालिका परिषद ने अब नकेल कसने का मन बना लिया है। नगर पालिका ने शहर में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम बनाई है। कूड़ा फेंकने पर 100 से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माना न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत रिहायशी भवन के रहने वाले, दुकानदारों, हलवाई, चाट- पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी समेत अन्य ठेला व्यवसायियों से 100-100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 1000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।
दुकानदारों द्वारा सड़क पर बैठक स्कूटर, साइकिल, बाइक की रिपेयरिंग कर गंदगी करने पर भी 1000 रुपये, घरों का पानी सड़क पर करने, शादी-विवाह स्थालों के बाहर कचरा डालने पर 5000 रुपये और औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिकोलॉजी, एक्स-रे आदि से गंदगी फैलने पर 2000 देने होंगे।
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बायोमेडिकल वेस्ट मिलने पर 10 हजार का जुर्माना : नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी एक्स-रे आदि से बायोमेडिकल वेस्ट फैलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना देने होगा।
नगर पालिका परिषद के ईओ सुभाष कुमार ने बताया कि पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता हैं तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कोई बड़ा कारोबारी ही क्यों न हो।
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जुर्माना न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत रिहायशी भवन के रहने वाले, दुकानदारों, हलवाई, चाट- पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, जूस, सब्जी समेत अन्य ठेला व्यवसायियों से 100-100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बजरी, कचरा, मलबा, निर्माण सामग्री, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर 1000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।
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दुकानदारों द्वारा सड़क पर बैठक स्कूटर, साइकिल, बाइक की रिपेयरिंग कर गंदगी करने पर भी 1000 रुपये, घरों का पानी सड़क पर करने, शादी-विवाह स्थालों के बाहर कचरा डालने पर 5000 रुपये और औद्योगिक प्रतिष्ठान का कचरा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिकोलॉजी, एक्स-रे आदि से गंदगी फैलने पर 2000 देने होंगे।
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बायोमेडिकल वेस्ट मिलने पर 10 हजार का जुर्माना : नगर पालिका क्षेत्र में स्थित नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी एक्स-रे आदि से बायोमेडिकल वेस्ट फैलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना देने होगा।
नगर पालिका परिषद के ईओ सुभाष कुमार ने बताया कि पालिका क्षेत्र में अगर कोई कूड़ा-कचरा फैलाता हैं तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कोई बड़ा कारोबारी ही क्यों न हो।