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दवा दुकानदार दुकानों पर रखे रजिस्टर
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बलिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने शहर व इसके आसपास के इलाके में हुई बंदी को 21 जुलाई तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार की रात 10 बजे से लागू होने वाली यह बंदी थोड़ी सख्त होगी और कुछ हद तक लॉकडाउन-1 की तरह होगी। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि मेडिकल की हर दुकानों पर एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा।
अगर कोई बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ की दवा ले रहा है तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे। उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट ड्रग निरीक्षक व अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देना होगा। ड्रग विभाग इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएगा। आदेश के अनुपालन में बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने एक बार पुन: अपने सदस्यों को एक रजिस्टर या नोट पैड बनाकर सर्दी, खाँसी, बुखार एवं स्वास लेने में तकलीफ लेने वाले पेसेंट का डिटेल रखने के निर्देश दिया हैं। इसका रिर्पोट रोज तैयार कर ड्रग विभाग या संगठन को मांगने पर देना होगा।
बलिया। बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने जिलाधिकारी से चिह्नित दवा दुकानदारों के अलावा अन्य दवा दुकानदारों के भी खोलने की मांग की है। कहा कि चिह्नित दवा दुकानदारों के यहां काफी भीड़ इकट्ठा होगी। जिससे सोशल डिस्टेेसिंग का पालन नहीं हो सकेगा। इसलिए अन्य दवा दुकानदारों को भी दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करें।
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अगर कोई बुखार, सर्दी, खांसी या सांस लेने में तकलीफ की दवा ले रहा है तो उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे। उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट ड्रग निरीक्षक व अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देना होगा। ड्रग विभाग इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएगा। आदेश के अनुपालन में बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने एक बार पुन: अपने सदस्यों को एक रजिस्टर या नोट पैड बनाकर सर्दी, खाँसी, बुखार एवं स्वास लेने में तकलीफ लेने वाले पेसेंट का डिटेल रखने के निर्देश दिया हैं। इसका रिर्पोट रोज तैयार कर ड्रग विभाग या संगठन को मांगने पर देना होगा।
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बलिया। बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने जिलाधिकारी से चिह्नित दवा दुकानदारों के अलावा अन्य दवा दुकानदारों के भी खोलने की मांग की है। कहा कि चिह्नित दवा दुकानदारों के यहां काफी भीड़ इकट्ठा होगी। जिससे सोशल डिस्टेेसिंग का पालन नहीं हो सकेगा। इसलिए अन्य दवा दुकानदारों को भी दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करें।
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