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Ballia News: मारपीट में कुत्ते को मार डाला, पांच पर नामजद मुकदमा
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सुखपुरा (बलिया)। थाना क्षेत्र के भरखरा गांव में बुधवार की रात दबंगों ने एक व्यक्ति के दरवाजे पहंुचकर मारपीट की। अपने मालिक को पिटता देख पालतू कुत्ता बदमाशों पर झपटा पड़ा। दबंगों ने राॅड और लाठी से कुत्ते पीटकर मार डाला। कुत्ते के मालिक की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की देखरेख में कुत्ते का पोस्टमार्टम हुआ।
भरखरा गांव निवासी प्रिंस पांडेय ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि बुधवार रात गांव के चार युवक उनके दरवाजे पर लाठी-डंडे लेकर पहंुचे और हमला कर दिया। उसे पिटता देख पालतू कुत्ते (जर्मन शेफर्ड) बदमाशों पर झपटा तो उन्होंने राॅड व डंडे से कुत्ते की पिटाई कर मारडाला। उसके बाद दबंगों ने प्रिंस पांडेय को भी मारपीटकर घायल कर दिया। हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पालतू कुत्ते को मारडालने का मुकदमा पंजीकृत किया। कुत्ते का पोस्टमार्टम भी करवाया। इसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील कुमार के निर्देश पर डॉ. संजीव कुमार, डॉ. सुनील कुमार व डॉ. संजय कुमार शामिल रहे। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि शिकायत पर पशु क्रूरता व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
पालतू जानवर को मारने या हत्या करने पर पांच वर्ष की जेल या जुर्माना की सजा हो सकती है : भरखरा गांव में पालतू कुत्ते की हत्या के मामले में पुलिस ने चार नामजद पर धारा 325 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि इस धारा के तहत जानवरों के साथ क्रूरता में मुकदमा दर्ज किया जाता है। किसी जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने के अपराध के लिए दोषी को 5 साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती।
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भरखरा गांव निवासी प्रिंस पांडेय ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि बुधवार रात गांव के चार युवक उनके दरवाजे पर लाठी-डंडे लेकर पहंुचे और हमला कर दिया। उसे पिटता देख पालतू कुत्ते (जर्मन शेफर्ड) बदमाशों पर झपटा तो उन्होंने राॅड व डंडे से कुत्ते की पिटाई कर मारडाला। उसके बाद दबंगों ने प्रिंस पांडेय को भी मारपीटकर घायल कर दिया। हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पालतू कुत्ते को मारडालने का मुकदमा पंजीकृत किया। कुत्ते का पोस्टमार्टम भी करवाया। इसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुनील कुमार के निर्देश पर डॉ. संजीव कुमार, डॉ. सुनील कुमार व डॉ. संजय कुमार शामिल रहे। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि शिकायत पर पशु क्रूरता व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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पालतू जानवर को मारने या हत्या करने पर पांच वर्ष की जेल या जुर्माना की सजा हो सकती है : भरखरा गांव में पालतू कुत्ते की हत्या के मामले में पुलिस ने चार नामजद पर धारा 325 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि इस धारा के तहत जानवरों के साथ क्रूरता में मुकदमा दर्ज किया जाता है। किसी जानवर को मारने, जहर देने, अपंग बनाने के अपराध के लिए दोषी को 5 साल की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती।
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