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लूट के चारों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
Updated Fri, 15 Sep 2017 10:15 PM IST
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बलिया। लूट के एक मामले में सुनवाई करते हुए एफटीसी द्वितीय बीके लाल की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामला नरहीं थाना क्षेत्र के नरहीं गांव का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी मुकदमा राजेश कुमार सहायक डाकपाल नरहीं उप डाकघर ने दिनांक 28 जुलाई 2017 को नरहीं थाने में तहरीर दिया कि मैं प्रतिदिन की भांति डाकघर में अपना कार्य कर रहा था। उस समय करीब डेढ़ बजे दिन में वीरू राय, मोनू राय, शिशु राय व नन्हकू राय निवासी नरहीं ने कार्यालय में घुसकर भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। इस पर मैंने विरोध किया तो वे लोग मुझे लात-घूंसे से मारने-पीटने लगे। वहीं काउंटर में रखा 7800 रुपये लेकर भाग गए और फाइलों को बिखर दिया। साथ प्रिंटर मशीन भी तोड़ दिए। थाना में धारा 394, 353, 332, 323, 504, 427 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी मुकदमा राजेश कुमार सहायक डाकपाल नरहीं उप डाकघर ने दिनांक 28 जुलाई 2017 को नरहीं थाने में तहरीर दिया कि मैं प्रतिदिन की भांति डाकघर में अपना कार्य कर रहा था। उस समय करीब डेढ़ बजे दिन में वीरू राय, मोनू राय, शिशु राय व नन्हकू राय निवासी नरहीं ने कार्यालय में घुसकर भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। इस पर मैंने विरोध किया तो वे लोग मुझे लात-घूंसे से मारने-पीटने लगे। वहीं काउंटर में रखा 7800 रुपये लेकर भाग गए और फाइलों को बिखर दिया। साथ प्रिंटर मशीन भी तोड़ दिए। थाना में धारा 394, 353, 332, 323, 504, 427 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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