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ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या केस: हाई कोर्ट में 28 को होगी सुनवाई

Wed, 23 Sep 2020 10:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2020 10:06 PM IST
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मनियर। ईओ मणि मंजरी राय केस मामले में हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई करते हुए मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व सिकंदरपुर के ईओ संजय राव की अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई 28 सितम्बर निर्धारित की है। जबकि टैक्स लिपिक विनोद सिंह को हाई कोर्ट ने तीन सितंबर की सुनवाई में ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने का स्टे दे दिया है। विगत छह जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय ने बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने आवास में सुसाइड लिख पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई विजयानन्द राय की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता, ईओ सिकंदरपुर संजय राव, टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश व चालक चन्दन कुमार को आरोपी बनाया था। जिसमें ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं टैक्स लिपिक विनोद सिंह ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। जिसमें तीन सितंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए स्टे दे दिया। जबकि चेयरमैन भीम गुप्ता व कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश के मामले में आठ सितंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 सितंबर तय की थी। इसके बाद 21 सितंबर को सुनवाई करते हुए अब हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को सुनवाई कीा तारीख निर्धारित की है। उधर, कोतवाली थाना की पुलिस व एसओजी टीम लगातार फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन कामयाब नहीं हुई। वही ईओ के भाई विजयानंद जनपदीय पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आरोपियों के विरूद्घ 82 की कार्रवाई की जा चुकी है। कुर्की की कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया गया है। -एके सिंह, सीओ सिटी
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