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बलिया: कोर्ट ने हत्या के मामले में दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 21-21 हजार का लगा अर्थदंड
Fri, 07 Jan 2022 05:04 PM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Fri, 07 Jan 2022 05:04 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : google
बलिया जिले में अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-3 हुसैन अहमद अंसारी द्वारा अभियुक्त मधुबन राजभर, श्रीभगवान राजभर पुत्रगण शिवमुनी राजभर निवासी रौराचवर थाना रसड़ा को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
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वही अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगणों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दे कि अभियुक्तगणों द्वारा 10 मार्च 2016 की रात्रि 8 बजे वादीलूधन राजभर की मां सम्पतिया देवी की गला काट कर हत्या कर दी थी।
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