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धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

Wed, 05 Sep 2018 12:12 AM IST
Updated Wed, 05 Sep 2018 12:12 AM IST
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धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश
बलिया। सुखपुरा थाना क्षेत्र के गुरवा निवासी मोहन के आवेदन पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. आजाद की अदालत ने गलत तरीके से कूटरचना आधारित कागजात पर नौकरी कर लाखों रुपये सरकारी धन आहरण के मामले में धोखधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश सुखपुरा थाने को दिया है।
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वादी ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के मुलायम सिंह यादव का नाम समान्य निर्वाचन विधानसभा 360 के पृष्ठ संख्या 106 कालम 75 पर मकान संख्या आठ पर अंकित है। आरोपी द्वारा कूटरचना करके विधानसभा निर्वाचन आयोग के कालम संख्या 42 पर मुलायम सिंह यादव ने अपना ही फोटो लगाकर संजय कुमार सिंह पुत्र सुदामा मकान नंबर 84 अंकित कराकर वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक बाराबंकी जनपद के मूरतगंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विशुनपुरा में प्राथमिक शिक्षक के रुप में नौकरी किया और लाखों रुपये सरकारी धन का आहरण गलत दस्तावेज वल्दियत और सुकुनत बदल कर किया। जो गंभीर अपराध है इसकी सूचना थाने तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट में गुहार लगाई है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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