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सीएफओ कार्यालय में एनओसी का सत्यापन कराएं विद्यालय: डीआईओएस
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बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने सभी शासकीय, अशासकीय और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी से संपर्क कर अग्निशमन प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। ऐसे न करने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है।
अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के निर्देश के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने 30 मई को पत्र जारी कर हर हाल में अग्निशमन प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। पत्र में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा मान्यता आवेदन के समय आपके द्वारा संलग्नकों अथवा आवेदन पत्र में अंकित विवरण व साक्ष्य निरीक्षण में असत्य पाए जाने पर परिषद व शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता रद्द की जा सकती है। इस संबंध में अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी से संपर्क स्थापित कर अग्निशमन प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में शिथिलता व लापरवाही मानते हुए मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेेदार होंगे।
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अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के निर्देश के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने 30 मई को पत्र जारी कर हर हाल में अग्निशमन प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। पत्र में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा मान्यता आवेदन के समय आपके द्वारा संलग्नकों अथवा आवेदन पत्र में अंकित विवरण व साक्ष्य निरीक्षण में असत्य पाए जाने पर परिषद व शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता रद्द की जा सकती है। इस संबंध में अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी से संपर्क स्थापित कर अग्निशमन प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में शिथिलता व लापरवाही मानते हुए मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेेदार होंगे।
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