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Ballia News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को 12 साल की सजा

Sun, 04 May 2025 12:57 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 May 2025 12:57 AM IST
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12 years imprisonment to the accused under POCSO Act
बलिया। नाबालिग के अपहरण एवं पॉक्सो अधिनियम के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने गड़वार कुरेजी निवासी संतोष को दोषी ठहराया है। बारह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तथा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। गड़वार थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 128/20 में परीक्षण के दौरान न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है। संवाद
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