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कोटेदार पर ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

Thu, 09 May 2019 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2019 10:23 PM IST
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कोटेदार पर ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
बैरिया। दलछपरा गांव के 178 कार्डधारकों के 1341 यूनिट के खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में पूर्ति निरीक्षक दुर्गानंद यादव की तहरीर पर रेवती पुलिस ने दलछपरा के कोटेदार जगजीवन राम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन पर पूर्ति निरीक्षक ने कार्रवाई की।
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वर्ष 2018 में दुर्जनपुर के कोटेदार रामकुमार राम की दुकान निरस्त होने के कारण इस दुकान को दलछपरा के कोटेदार जगजीवन राम की दुकान से संबद्ध किया गया। वर्ष 2018 के अप्रैल, मई व जून महीने में दुर्जनपुर के 178 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन का वितरण नहीं किया गया और कोटेदार की ओर से बताया गया कि उनका नाम सूची से कट गया है जबकि इन कार्डधारकों के अनाज का उठान होता रहा। इसकी जानकारी होने पर कार्डधारकों ने डीएम से शिकायत की। डीएम ने मामले की जांच तत्कालीन तहसीलदार से कराई। तहसीलदार ने जांच में पाया कि 178 कार्डधारकों के अनाज की कालाबाजारी की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने कार्रवाई करने का निर्देश डीएसओ को दिया लेकिन महीनों तक कार्रवाई नहीं होने पर इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह ने आयुक्त से जिलाधिकारी तक को पत्रक देकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद डीएसओ के निर्देश पर परीक्षण में पूर्ति निरीक्षक दुर्गानंद यादव ने कोटेदार को दोषी मानते हुए रिपोर्ट एसडीएम विपिन कुमार जैन को सौंपा।
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एसडीएम ने कोटेदार जगजीवन राम को 178 कार्डधारकों के 1341 यूनिट के अनाज की कालाबाजारी का दोषी मानते एक लाख 91 हजार 113 रुपये की रिकवरी करने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने व दुकान निलंबित करने की संस्तुति डीएसओ की भेजी। डीएसओ ने मामले में अनुमोदन के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजा। डीएम की ओर अनुमोदन मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने गुरुवार को रेवती थाने को तहरीर दी। तहरीर रेवती पुलिस ने कोटेदार जगजीवन राम के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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क्षेत्राधिकारी बैरिया उमेश कुमार ने कहा कि डीएम के अनुमोदन व पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर दलछपरा के कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

डीएम के निर्देश पर दलछपरा के कोटेदार जगजीवन राम पर ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद एसडीएम ने विपिन कुमार जैन ने दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। एसडीएम ने निलंबित दुकान को दलछपरा के ही अन्य कोटेदार रंभा तिवारी की दुकान से संबद्घ कर दिया।
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