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Bahraich News: पॉक्सो एक्ट के दो दोषियों को 20 वर्ष की सजा

Thu, 22 May 2025 06:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 22 May 2025 06:06 AM IST
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Two convicts of POCSO Act sentenced to 20 years imprisonment
बहराइच। पॉक्सो एक्ट के दो दोषियों को कोर्ट ने 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को सजा भुगतने के लिए जेल रवाना कर दिया गया।
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वादी मुकदमा ने 19 जनवरी 2018 को कैसरगंज पुलिस को सूचना दी थी कि शाम करीब छह बजे वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था। घर पर उसके वृद्ध माता-पिता जिनको कम दिखाई देता है और उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर में थी। उसकी पुत्री शौच के लिए बांध के उस पार गई थी। अभियुक्त लाले उर्फ राकेश यादव व कल्लू उर्फ रामराज यादव ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण की सूचना पर पुलिस ने उसे बरामद किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपकांत मणि ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कारावास के साथ 60-60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को 11 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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