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Bahraich News: पत्नी पर हमला करने के दोषी पति को पांच वर्ष का कारावास
Wed, 30 Apr 2025 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Wed, 30 Apr 2025 12:58 AM IST
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बहराइच। पयागपुर क्षेत्र के भूपगंज गांव निवासी दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की कोर्ट ने मंगलवार को पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 22 हजार के अर्थदंड से भी दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भूपगंज गांव निवासी दिनेश कुमार ने 15, नवंबर 2020 को तहरीर देकर कहा था कि उनके पिता हनुमान प्रसाद चौरसिया घर पहुंचने पर बिना किसी कारण के गाली-गलौज करते हुए बच्चों को मारने-पीटने लगे थे। बच्चों को पिटता देख मां बिट्टो देवी ने पिता को रोकने का प्रयास किया। इससे गुस्साए पिता ने हंसिया से गर्दन के पीछे मां पर हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
पुलिस ने बेटे की तहरीर पर पिता हनुमान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनिल कुमार 12 की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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भूपगंज गांव निवासी दिनेश कुमार ने 15, नवंबर 2020 को तहरीर देकर कहा था कि उनके पिता हनुमान प्रसाद चौरसिया घर पहुंचने पर बिना किसी कारण के गाली-गलौज करते हुए बच्चों को मारने-पीटने लगे थे। बच्चों को पिटता देख मां बिट्टो देवी ने पिता को रोकने का प्रयास किया। इससे गुस्साए पिता ने हंसिया से गर्दन के पीछे मां पर हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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पुलिस ने बेटे की तहरीर पर पिता हनुमान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनिल कुमार 12 की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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