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सास की हत्या के आरोप में बहू समेत तीन को उम्रकैद

Sat, 06 Feb 2016 10:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच Updated Sat, 06 Feb 2016 10:21 PM IST
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life imprisonment to daughter in law
श्रावस्ती। मोहनीपुर में बहुओं के अवैध संबंध में बाधक बनी सास की पांच वर्ष पूर्व गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बहुओं व उनके आशिकों के विरुद्ध इकौना थाने में मामला दर्ज हुआ था।
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बहू व उसके दो अन्य सहयोगियों को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि एक अन्य आरोपी की मुकदमा के दौरान ही मौत हो गई थी।
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थाना क्षेत्र इकौना के ग्राम मोहनीपुर निवासी हनुमान व उसका भाई ननके भट्ठे पर मजदूरी करते थे। जबकि घर पर हनुमान की मां दुलारा (65), पत्नी मालती देवी व चचेरी विधवा भाभी मीरा उर्फ मीना रहती थी।
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मालती का अपने बहनोई थाना क्षेत्र के इटौंझा निवासी बुधराम तथा मीरा का गांव के ही अपने बहनोई रामफेरे से अवैध संबंध था। इसका दुलारा द्वारा विरोध किया जा रहा था।

इसी बात को लेकर मालती, मीरा, बुधराम व रामफेरे ने मिल कर 30 मार्च 2010 को दुलारा की गर्दन रेत कर हत्या कर दी थी। इस मामले में ननके की तहरीर पर इकौना पुलिस ने चारों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस बीच रामफेरे की मौत हो गई थी।

मुकदमे के विचारण के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय चंद्रभान तृतीय ने सास की हत्या के आरोप में बहू मालती देवी, चचेरी बहू मीरा उर्फ मीना तथा बुधराम को उम्र कैद की सजा सुनाई।


साथ ही तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी एडीजीसी दिनेश पटेल कर रहे थे। एडीजीसी ने बताया कि निष्पक्ष व सही साक्ष्य देने वाले गवाहों को जल्द ही सम्मानित कराया जाएगा।
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