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सूचना न देना पड़ा महंगा, डीआईओएस पर 15 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Mon, 22 Jun 2015 10:30 PM IST
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गांधी इंटर कॉलेज व तारा इंटर कॉलेज के कर्मचारियों के मामले में जनसूचना अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता ने जिला विद्यालय निरीक्षक से 12 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी।
सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने डीआईओएस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने बताया कि शहर में स्थित गांधी इंटर कॉलेज और तारा महिला इंटर कॉलेज में तैनात कुछ कर्मचारियों के मामले में 12 बिंदुओं पर सूचनाएं जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी गई थी। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने सूचनाएं मुहैया नहीं कराई। राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की गई।
आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण तलब करते हुए उन्हें अभिलेखों के साथ पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।
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सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने डीआईओएस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने बताया कि शहर में स्थित गांधी इंटर कॉलेज और तारा महिला इंटर कॉलेज में तैनात कुछ कर्मचारियों के मामले में 12 बिंदुओं पर सूचनाएं जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी गई थी। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने सूचनाएं मुहैया नहीं कराई। राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की गई।
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आयोग ने जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण तलब करते हुए उन्हें अभिलेखों के साथ पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।