फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   10 year imprisonment to smuggler

नेपाली वृद्ध को चरस तस्करी में 10 साल की सजा

Tue, 12 Jan 2016 10:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच Updated Tue, 12 Jan 2016 10:18 PM IST
विज्ञापन
बहराइच। चरस तस्करी के मामले में नेपाली नागरिक को अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
विज्ञापन


जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रुपईडीहा बार्डर आउटपोस्ट के जवानों ने 29 नवंबर 2012 को सीमा पर एक नेपाली नागरिक के पास से तीन किलोग्राम चरस बरामद की थी। उसकी पहचान नेपाल के कंचनपुर अंतर्गत महेंद्र नगर निवासी मंशीर पुजारी (तब 64 वर्ष) पुत्र खिवटे के रूप में हुई थी।
विज्ञापन


रुपईडीहा पुलिस ने आरोपी को न्यायालय पर पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट सुरेशचंद्र भारती के न्यायालय पर शुरू हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के वकील ने अपना-अपना तक प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने तस्करी के आरोपी मंशीर पुजारी को दोषसिद्ध करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना की राशि अदा न करने पर तस्कर मंशीर को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed