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ई-रिक् शा बेचने के विरोध पर दिया तीन तला क
Updated Thu, 02 Aug 2018 12:15 AM IST
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बिछिया (बहराइच)। एक महिला ने पति से ई-रिक्शा बेचने का विरोध किया। इस बात पर भड़के पति ने पत्नी की लात घूसों से पिटाई की। फिर तीन तलाक बोलकर पत्नी व बच्चों को घर से भगा दिया। महिला बच्चों को लेकर मायके पहुंची।
बाद में भाई के साथ थाने पहुंचकर दहेज उत्पीड़न और तलाक के विरुद्ध तहरीर दी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध माना है। इसके बाद भी महिलाओं को तीन तलाक देने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला सुजौली थाना अंतर्गत बिछिया गांव का है।
गांव निवासी सबूखी उर्फ सुल्लू (29) का विवाह रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नईबस्ती गांव निवासी नौशाद के साथ 13 वर्ष पहले हुआ था। दंपती के एक बेटा और बेटी है।
सबूखी ने बताया कि कुछ माह से पति जुआ खेलने लगा, जिससे घर का बजट गड़बड़ होने लगा। उसने सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई के पैसे से वह घर का खर्च चलाने लगी। पति को काम देने के लिए सबूखी ने ई-रिक्शा खरीदा।
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पति को चलाने के लिए दिया। लेकिन जुआ के आदी नौशाद ने ई-रिक्शा को पांच दिन पूर्व बेच दिया। इसकी जानकारी महिला को हुई तो उसने विरोध किया।
नाराज पति नौशाद ने दो दिन पूर्व महिला को पीटा और तीन तलाक बोल दिया। पत्नी, 12 साल के पुत्र निषात व सात वर्षीय बेटी अलीसा को घर से निकाल दिया। महिला बच्चों के साथ बिछिया गांव पहुंची।
उसने भाई हफीजुर्रहमान उर्फ गुड्डू को आपबीती बताई। भाई सबूखी को लेकर रुपईडीहा थाने पहुंचा। उसने दहेज उत्पीड़न और तलाक को अवैध मानते हुए तहरीर दी, लेकिन तीन दिन बाद भी रुपईडीहा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है।
जल्द होगी कार्रवाई
मामले की जानकारी हुई है। रुपईडीहा पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। जल्द ही केस दर्ज करवाकर आरोपी को जेल भेजा जाएगा। - वीपी सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी
लोन लेकर लिया था ई-रिक्शा
सुबूखी ने बताया कि सिलाई कढ़ाई से घर का खर्च नहीं चल रहा था। इस पर उसने लोन लेकर पति नौशाद को ई-रिक्शा खरीदकर दिया। लेकिन पति ने ई-रिक्शा बेचकर उसके अरमान पर पानी फेर दिया।
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बाद में भाई के साथ थाने पहुंचकर दहेज उत्पीड़न और तलाक के विरुद्ध तहरीर दी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध माना है। इसके बाद भी महिलाओं को तीन तलाक देने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला सुजौली थाना अंतर्गत बिछिया गांव का है।
गांव निवासी सबूखी उर्फ सुल्लू (29) का विवाह रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नईबस्ती गांव निवासी नौशाद के साथ 13 वर्ष पहले हुआ था। दंपती के एक बेटा और बेटी है।
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सबूखी ने बताया कि कुछ माह से पति जुआ खेलने लगा, जिससे घर का बजट गड़बड़ होने लगा। उसने सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई के पैसे से वह घर का खर्च चलाने लगी। पति को काम देने के लिए सबूखी ने ई-रिक्शा खरीदा।
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पति को चलाने के लिए दिया। लेकिन जुआ के आदी नौशाद ने ई-रिक्शा को पांच दिन पूर्व बेच दिया। इसकी जानकारी महिला को हुई तो उसने विरोध किया।
नाराज पति नौशाद ने दो दिन पूर्व महिला को पीटा और तीन तलाक बोल दिया। पत्नी, 12 साल के पुत्र निषात व सात वर्षीय बेटी अलीसा को घर से निकाल दिया। महिला बच्चों के साथ बिछिया गांव पहुंची।
उसने भाई हफीजुर्रहमान उर्फ गुड्डू को आपबीती बताई। भाई सबूखी को लेकर रुपईडीहा थाने पहुंचा। उसने दहेज उत्पीड़न और तलाक को अवैध मानते हुए तहरीर दी, लेकिन तीन दिन बाद भी रुपईडीहा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है।
जल्द होगी कार्रवाई
मामले की जानकारी हुई है। रुपईडीहा पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। जल्द ही केस दर्ज करवाकर आरोपी को जेल भेजा जाएगा। - वीपी सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी
लोन लेकर लिया था ई-रिक्शा
सुबूखी ने बताया कि सिलाई कढ़ाई से घर का खर्च नहीं चल रहा था। इस पर उसने लोन लेकर पति नौशाद को ई-रिक्शा खरीदकर दिया। लेकिन पति ने ई-रिक्शा बेचकर उसके अरमान पर पानी फेर दिया।