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Baghpat News: बच्चे के दामन से पांच साल में धुला दुष्कर्म का दाग
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बागपत। खेकड़ा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले बच्चे के दामन से पांच साल में दुष्कर्म का दाग धुला, जब न्यायालय ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
खेकड़ा कोतवाली में मार्च 2018 में एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने पांच साल के बच्चे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस की जांच में परिवार की महिलाओं में विवाद होने के कारण इस तरह का आरोप लगाने का मामला सामने आया था। विवेचना में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होना नहीं मिली। इसके आधार पर पुलिस ने न्यायालय में मुकदमे की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। न्यायालय से नोटिस जारी होने पर वादी की मौत होने की जानकारी मिली।
वादी की पत्नी एक बार न्यायालय में पेश हुई और उसके बाद वह भी न्यायालय में नहीं पहुंची। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुष्कर्म और पॉक्सो सुशील कुमार तृतीय ने अब पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली। जिससे बच्चे के दामन से दुष्कर्म का दाग धुल गया।
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सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा आरोपी भी दोषमुक्त
बागपत। बड़ौत कोतवाली में जून 2022 में दर्ज हुए सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा आरोपी न्यायालय में दोषमुक्त हो गया। वादी ने गांव के ही तीन युवकों पर नाबालिग बेटी को घर में खींचकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में हुई। जिसमें एक आरोपी को दिसंबर 2022 में दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी अमित को न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दोषमुक्त कर दिया गया। जिसमें एक आरोपी को पहले दोषमुक्त कर दिया गया था। जबकि दूसरे आरोपी अमित को भी दोषमुक्त कर दिया गया।
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खेकड़ा कोतवाली में मार्च 2018 में एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने पांच साल के बच्चे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस की जांच में परिवार की महिलाओं में विवाद होने के कारण इस तरह का आरोप लगाने का मामला सामने आया था। विवेचना में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होना नहीं मिली। इसके आधार पर पुलिस ने न्यायालय में मुकदमे की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। न्यायालय से नोटिस जारी होने पर वादी की मौत होने की जानकारी मिली।
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वादी की पत्नी एक बार न्यायालय में पेश हुई और उसके बाद वह भी न्यायालय में नहीं पहुंची। जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुष्कर्म और पॉक्सो सुशील कुमार तृतीय ने अब पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली। जिससे बच्चे के दामन से दुष्कर्म का दाग धुल गया।
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सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा आरोपी भी दोषमुक्त
बागपत। बड़ौत कोतवाली में जून 2022 में दर्ज हुए सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा आरोपी न्यायालय में दोषमुक्त हो गया। वादी ने गांव के ही तीन युवकों पर नाबालिग बेटी को घर में खींचकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में हुई। जिसमें एक आरोपी को दिसंबर 2022 में दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी अमित को न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दोषमुक्त कर दिया गया। जिसमें एक आरोपी को पहले दोषमुक्त कर दिया गया था। जबकि दूसरे आरोपी अमित को भी दोषमुक्त कर दिया गया।