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सूचना आयोग के आदेश नहीं मानने पर तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना

Thu, 18 Nov 2021 10:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 10:51 PM IST
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Tehsildar fined for not following the order of the Information Commission
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। सूचना आयोग का आदेश नहीं मानने पर तहसीलदार प्रसून कश्यप पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीएम राजकमल यादव को तहसीलदार से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ता पवन तिवारी ने वर्ष 2016 में एसडीएम बागपत से सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत जनसेवा केंद्रों पर प्रमाण पत्रों की एवज अधिक धनराशि वसूलने की सूचना मांगी थी। एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए थे। एसडीएम के निर्देश के बावजूद तहसीलदार ने दो वर्ष बाद 2018 में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सभी जनसेवा केंद्र संचालकों को प्रमाण पत्रों की निर्धारित फीस केंद्रों के बाहर चस्पा करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में तहसीलदार को सूचना आयोग ने तलब किया था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब तक नहीं दिया गया। इस पर राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार प्रसून कश्यप पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। आयोग ने डीएम, एसडीएम को पत्र भेजकर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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