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स्टॉक की होगी जांच, अधूरी तैयारियों के कारण आज से नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
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बागपत। तीसरे चरण के लॉकडाउन में पाबंदियों और एहतियात के साथ छूट मिलेगी। हॉट स्पॉट एरिया में शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। लॉकडाउन से पहले रखे गए स्टॉक की आबकारी विभाग जांच कराएगा। हेराफेरी करने वाली दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। सोमवार से जिले में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि अधिकतर दुकानों के पास स्टॉक नहीं है। विभाग की गाइडलाइन भी नहीं मिली है। इस कारण सोमवार को तैयारी की जाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। रटौल हॉट स्पॉट एरिया है, यहां पर शराब की तीन दुकान शासन की गाइड लाइन का पालन कराया जाएगा। बाकी 140 दुकानें हैं। लॉकडाउन शुरू होने के दौरान जो स्टॉक बचा था, उसकी जांच होगी।
जिले में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
- हॉटस्पॉट एरिया में किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी।
- प्रवासी मजदूर प्रशासन की अनुमति से अपने घर लौट सकते हैं।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी।
- 65 साल से अधिक, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चे घर में रही रहेंगे।
- जो कार्यस्थल खुलेंगे, वहां पर आते और जाते वक्त थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी।
- श्रमिकों और कर्मियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा।
- प्रशासन की अनुमति से वाहनों का अंतर जनपदीय संचालन हो सकेगा।
- टैक्सी/कैब सेवाएं एक ड्राइवर और दो यात्री के साथ सिर्फ जिले में ही।
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जिले में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
- हॉटस्पॉट एरिया में किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी।
- प्रवासी मजदूर प्रशासन की अनुमति से अपने घर लौट सकते हैं।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी।
- 65 साल से अधिक, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चे घर में रही रहेंगे।
- जो कार्यस्थल खुलेंगे, वहां पर आते और जाते वक्त थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी।
- श्रमिकों और कर्मियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा।
- प्रशासन की अनुमति से वाहनों का अंतर जनपदीय संचालन हो सकेगा।
- टैक्सी/कैब सेवाएं एक ड्राइवर और दो यात्री के साथ सिर्फ जिले में ही।