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सपा प्रत्याशी ईश्वर मावी और प्रताप गुर्जर को जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
Updated Fri, 16 Dec 2016 12:05 AM IST
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बागपत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आते लोनी सपा प्रत्याशी ईश्वर मावी व भाकियू अध्यक्ष प्रताप गुर्जर
- फोटो : amar ujala
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बागपत। पूर्व विधायक चंदर सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आठ साल पहले दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे जाम करने के मामले में आरोपी भाकियू जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर और सपा के लोनी विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी ईश्वर मावी समेत तीन लोगों ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। सीजेएम ने तीनों को जमानत दे दी।
अहेड़ा गांव के पूर्व विधायक चंदर सिंह को फरवरी 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ लोगों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित शहर के राष्ट्रवंदना चौक पर जाम लगाकर नारेबाजी की थी। पुलिस ने जाम लगाने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस केस के आरोपी भाकियू जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर, सपा नेता ईश्वर मावी और कपिल बंसल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुए थे। तीनों आरोपियों ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अभियोजन अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने जमानत मिल गई है। उधर, सपा नेता ईश्वर मावी का कहना है कि वे रोड जाम के समय मौजूद नहीं थे। बाद में वहां पहुंचे थे। इसके बाद भी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी।
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अहेड़ा गांव के पूर्व विधायक चंदर सिंह को फरवरी 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ लोगों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित शहर के राष्ट्रवंदना चौक पर जाम लगाकर नारेबाजी की थी। पुलिस ने जाम लगाने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस केस के आरोपी भाकियू जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर, सपा नेता ईश्वर मावी और कपिल बंसल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुए थे। तीनों आरोपियों ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अभियोजन अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने जमानत मिल गई है। उधर, सपा नेता ईश्वर मावी का कहना है कि वे रोड जाम के समय मौजूद नहीं थे। बाद में वहां पहुंचे थे। इसके बाद भी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी।
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