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दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने वाले को उम्रकैद
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दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को उम्रकैद
बागपत। छपरौली क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसपर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, भूपेंद्र शर्मा, चश्मवीर सिंह व नरेश वेदवान ने बताया कि छपरौली थाने में 27 जून 2018 को क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया गया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी खेत में खाना देने के बाद घर लौट रही थी। वह शाम तक घर नहीं पहुंची। जिसको तलाश करने पर शव गांव के ही सुक्रमपाल के खेत में पड़ा मिला था। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि गांव के केशु उर्फ केशुपाल ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने केशुपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह पेश किये गए। जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश शैलजा राठी ने दोषी केशु उर्फ केशुपाल को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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बागपत। छपरौली क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसपर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार, भूपेंद्र शर्मा, चश्मवीर सिंह व नरेश वेदवान ने बताया कि छपरौली थाने में 27 जून 2018 को क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया गया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी खेत में खाना देने के बाद घर लौट रही थी। वह शाम तक घर नहीं पहुंची। जिसको तलाश करने पर शव गांव के ही सुक्रमपाल के खेत में पड़ा मिला था। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि गांव के केशु उर्फ केशुपाल ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने केशुपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह पेश किये गए। जिसमें दोष सिद्ध होने के बाद न्यायाधीश शैलजा राठी ने दोषी केशु उर्फ केशुपाल को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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