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Baghpat News: बीमा राशि नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया
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अदालत से:
-हलालपुर गांव में भैंस की मौत होने पर नहीं दी थी बीमा राशि, अब 70 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भैंस की मौत के बाद बीमा राशि का भुगतान न करने के मामले में लगाया गया है। आयोग ने कंपनी को परिवादी को 5 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी देने का आदेश दिया है।
हलालपुर गांव निवासी नरेश कुमार ने 27 फरवरी 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 को उसने अपनी भैंस का बीमा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसके बाद 28 सितंबर 2024 को उसकी भैंस की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम छपरौली पशु चिकित्सालय में कराया। बीमा राशि के लिए आवेदन करने पर कंपनी अफसरों ने जल्द ही खाते में रुपये आने की बात कही, लेकिन रुपये नहीं आए। परिवाद पर सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 5 हजार रुपये परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए।
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-हलालपुर गांव में भैंस की मौत होने पर नहीं दी थी बीमा राशि, अब 70 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भैंस की मौत के बाद बीमा राशि का भुगतान न करने के मामले में लगाया गया है। आयोग ने कंपनी को परिवादी को 5 हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी देने का आदेश दिया है।
हलालपुर गांव निवासी नरेश कुमार ने 27 फरवरी 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 को उसने अपनी भैंस का बीमा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। इसके बाद 28 सितंबर 2024 को उसकी भैंस की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम छपरौली पशु चिकित्सालय में कराया। बीमा राशि के लिए आवेदन करने पर कंपनी अफसरों ने जल्द ही खाते में रुपये आने की बात कही, लेकिन रुपये नहीं आए। परिवाद पर सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 5 हजार रुपये परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए।
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