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सिपाही की मौत के मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए दरोगा व अन्य आरोपी

Wed, 01 Sep 2021 10:26 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Sep 2021 10:26 PM IST
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Inspector and other accused did not appear in the case of soldier's death
सिपाही की मौत के मामले में पेश नहीं हुए दरोगा व अन्य आरोपी
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कोर्ट में गैर जमानती वारंट की याचिका डाली गई, 21 को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में दरोगा व अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। परिजनों की ओर से कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए याचिका डाली गई है।

टीकरी कस्बा चौकी पर 31 अक्तूबर 2019 को सिपाही प्रवीण कुमार की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने घटना को आत्महत्या मानते हुए कार्रवाई कराई। जबकि सिपाही के परिजनों ने हत्या का आरोप एसआई भगवत सिंह पर लगाया था। इस घटना की साजिश में हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा व निजी महिला रसोइया पद्मावती को शामिल बताया था। कोर्ट के आदेश पर दोघट थाने में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अदालत ने प्रोटेस्ट अर्जी पर 26 जुलाई को सुनवाई करके फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही दरोगा भगवत सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा और पदमावती को तलब किया था। वकील सतेंद्र दांघड़ का कहना है कि समन जारी होने के बावजूद कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट में भगवत सिंह व सत्यप्रकाश शर्मा को ड्यूटी से गैर हाजिर बताया गया है, जबकि पद्मावती के मकान पर नहीं होने की बात कही है। वकील का आरोप है कि इस मामले में समझौते के लिए पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। इसलिए ही कोर्ट में तीनों के गैर जमानती वारंट जारी करने को याचिका दायर की गई है। इसकी 21 सितंबर को होगी।
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