{"_id":"643856f5f63c311fa0057814","slug":"five-years-rigorous-imprisonment-to-charas-smuggler-subhash-alias-ravan-baghpat-news-c-28-1-bag1001-382-2023-04-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Baghpat News: चरस तस्कर सुभाष उर्फ रावण को पांच साल का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Baghpat News: चरस तस्कर सुभाष उर्फ रावण को पांच साल का कठोर कारावास
Fri, 14 Apr 2023 12:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 14 Apr 2023 12:54 AM IST
विज्ञापन
बागपत। चरस की तस्करी करने वाले सुभाष उर्फ रावण को न्यायाधीश ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन महीने का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 27 सितंबर 2013 को बड़ौत कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर महेश कुुमार गौतम ने गुराना रोड रजबहे की पटरी के पास से सुभाष उर्फ रावण निवासी कश्यप गली गुराना रोड बड़ौत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उससे 500 ग्राम चरस बरामद की थी। सुभाष के खिलाफ शराब तस्करी समेत आठ मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने चरस तस्कर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रीति सिंह द्वितीय ने चरस तस्कर सुभाष उर्फ रावण को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन महीने की सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 27 सितंबर 2013 को बड़ौत कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर महेश कुुमार गौतम ने गुराना रोड रजबहे की पटरी के पास से सुभाष उर्फ रावण निवासी कश्यप गली गुराना रोड बड़ौत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उससे 500 ग्राम चरस बरामद की थी। सुभाष के खिलाफ शराब तस्करी समेत आठ मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने चरस तस्कर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रीति सिंह द्वितीय ने चरस तस्कर सुभाष उर्फ रावण को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन महीने की सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन