{"_id":"641ca2b65626a394a60a49b4","slug":"five-months-imprisonment-after-30-years-rs-500-fine-baghpat-news-c-14-1-165558-2023-03-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Baghpat News: 30 साल बाद पांच महीने की सजा, 500 रुपये का अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Baghpat News: 30 साल बाद पांच महीने की सजा, 500 रुपये का अर्थदंड
Fri, 24 Mar 2023 12:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Fri, 24 Mar 2023 12:34 AM IST
विज्ञापन
बगापत। बड़ौत में तमंचा और कारतूस के साथ पकड़े गए एक दोषी को बृहस्पतिवार को 30 साल बाद न्यायालय में सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने उसे पांच महीने की सजा सुनाई और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 1993 में बड़ौत कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूंब गांव के रहने वाले प्रदीप को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था।
जिसमें पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सजा सुना दी। न्यायाधीश ने प्रदीप को पांच माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि वर्ष 1993 में बड़ौत कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान लूंब गांव के रहने वाले प्रदीप को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
जिसमें पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर बृहस्पतिवार को दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सजा सुना दी। न्यायाधीश ने प्रदीप को पांच माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
विज्ञापन