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चार साल बाद भी शिक्षक की ग्रेच्यूटी व डीए के अवशेष का नहीं हुआ भुगतान

Tue, 07 Jun 2022 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 11:51 PM IST
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Even after four years, the balance of teacher's gratuity and DA was not paid
संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। हाईकोर्ट के आदेश के चार साल बाद भी शिक्षक की ग्रेच्युटी और बढ़े हुए डीए का भुगतान नहीं हुआ है। मंगलवार को प्रधानाचार्या परिषद की न्याय समिति के पदाधिकारियों ने वित्त एवं लेखाधिकारी से ग्रेच्युटी व बढ़े डीए का भुगतान कराने की मांग की।

न्याय समिति के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह तालियान ने बताया कि सर्वोदय विद्या मंदिर महावतपुर बावली के सहायक अध्यापक का ब्रेन हेमरेज से 2010 में निधन हो गया था। नरेशपाल तोमर के देय अवशेष के लिए उनकी पत्नी लोकेंद्री देवी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने चार जनवरी 2018 को शिक्षक के सभी अवशेष, सामूहिक बीमा व ग्रेच्युटी का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। वित्त एवं लेखा विभाग की ओर से केवल सामूहिक बीमा का भुगतान किया गया है, जबकि ग्रेच्युटी व बढ़ा हुआ अवशेष का भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में 31 मई को भी वित्त एवं लेखाधिकारी से मिलकर शिक्षक के अवशेषों का भुगतान कराने की मांग की थी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंगलवार को शिक्षक के अवशेष की भुगतान की मांग को लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय पहुंचे, मगर लेखाधिकारी न मिलने पर शिक्षक लौट गए। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान न होने पर धरने की चेतावनी दी। इस मौके पर कुशलवीर सिंह, जितेंद्र चौहान मौजूद रहे।
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