फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   District judge knows the condition of rural court

ग्रामीण न्यायालय का जिला जज ने किया निरीक्षण

Fri, 24 Jan 2020 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 11:27 PM IST
विज्ञापन
District judge knows the condition of rural court
बड़ौत तहसील में आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन जिला जज। - फोटो : BARAUT
जिला जज ने ग्रामीण न्यायालय का जाना हाल
विज्ञापन

बड़ौत। बागपत के जिला जज राजीव शर्मा ने शुक्रवार को बड़ौत तहसील पहुंच कर ग्रामीण न्यायालय का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने न्यायालय में आने वाले वाद, उनके निस्तारण और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीण न्यायालय के जज शोभित बंसल से बात की। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिला जज का स्वागत किया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने जिला जज राजीव शर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने ग्रामीण न्यायालय में और सुविधाएं देने व अधिक से अधिक काम देने के साथ-साथ तहसील में सिविल कोर्ट की स्थापना कराने की मांग की। बताया कि ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के बाद से अब तक 25 हजार वाले केस यहां आने शुरू नहीं हुए हैं जबकि सबसे बड़ी तहसील होने के साथ-साथ यहां पर 65 सीट का काम होता है। इस पर जिला जज ने एक सप्ताह के भीतर मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि किसी भी विवाद का संवाद के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। आज न्याय मिलने में देरी हो रही है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सुलभ और जल्दी न्याय मिले। इस दौरान चौधरी वेदपाल सिंह, दीपक राठी, रविंद्र राठी, विनोद कुमार जैन, संतोष जैन, ईश्वर सिंह, वेदपाल, दिनेश शर्मा, शकील, धर्मेंद्र, राहुल जैन, राममेहर, यशवीर चौहान आदि अधिवक्ता, तहसीलदार प्रदीप कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed