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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Court has sentenced the accused husband to life imprisonment in the murder of wife and three children in Baghpat.

यूपी: कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पत्नी और तीन बच्चों को उतारा था मौत के घाट

Wed, 31 Mar 2021 04:47 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Wed, 31 Mar 2021 04:47 PM IST
सार

  • कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
  • आरोपी ने की थी अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या 
  • आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कुबूल किया था अपना जुर्म

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Court has sentenced the accused husband to life imprisonment in the murder of wife and three children in Baghpat.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

विस्तार

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। किरठल गांव में वर्ष 2015 में आरोपी ने अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों की हत्या कर दी थी। जिला जज महेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने आलमगीर को पत्नी और तीन बच्चों की हत्या का दोषी माना है। 

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बताया गया कि आलमगीर ट्रक चलाता था। उसे शक था कि उसके पिता के उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं। तीनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। गांव में कुछ लोग यह बात कहकर उसे चिढ़ाते भी थे। जिस पर उसने पत्नी और तीनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया।
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इसके बाद हथौड़े से वार करके और धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह पुलिस को भी गुमराह करता रहा। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कुबूल कर लिया।

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