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बागपत: बेटे के सामने पिता की हत्या करने वाले चार बदमाशों को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 21 Dec 2021 08:19 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, बागपत
अमर उजाला ब्यूरो, बागपत Published by: कपिल kapil Updated Tue, 21 Dec 2021 08:19 PM IST
सार

बागपत जिले में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने चार बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि जुर्माना नहीं देने पर सजा बढ़ा दी जाएगी।

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Baghpat News: Court has sentenced four miscreants to life imprisonment for the murder of a man
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बागपत में मारुति वैन चालक के बेटे के सामने हत्या करने वाले चार बदमाशों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनमें तीन पर 50-50 हजार व एक पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा होगी। 

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि बसा टीकरी गांव निवासी विकास राणा ने सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसके पिता अनिल कुमार मारुति वैन चालक थे। वह 24 अक्तूबर 2015 की शाम अग्रवाल मंडी टटीरी से मारुति वैन में चार यात्री हिसावदा के लिए बैठाकर चले थे। वैन में अपने पिता के साथ वह खुद भी मौजूद था। वे ग्राम मीतली के समीप पहुंचे तो एक व्यक्ति ने उसके पिता को तमंचा लगा दिया और उनके पैर में चाकू मार दिया। वे मारुति वैन लूटने के बाद अन्य गाड़ियां लूटना चाहते थे। वे पिलाना भट्ठा से आगे पहुंचे तो वैन की गैस खत्म हो गई। जिससे वे उनको छोडक़र भाग गए। वह अपने पिता को बालैनी के प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचा, वहां उनकी मौत हो गई। 
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इस मामले में पुलिस ने जांच कर अब्दुल करीम उर्फ हाजी, जाहिद, इरफान व आरिफ निवासीगण तिलपनी को गिरफ्तार किया था। इनमें अब्दुल करीम घटना के तीन दिन बाद ही चाकू समेत पकड़ा गया। उसको पीड़ित ने पहचान लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही अन्य तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था। 

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, 50-50 हजार रुपये दंड लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं अब्दुल करीम से चाकू रखने के मामले में एक साल की कैद व दो हजार रुपये सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि वादी को देने के आदेश दिए हैं।

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