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कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दी

Mon, 04 Dec 2017 01:06 AM IST
Updated Mon, 04 Dec 2017 01:06 AM IST
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कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दी
बागपत। दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में सवार इमाम समेत चार लोगों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन दिन पहले दो युवकों को गिरफ्तार कर केस का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।
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दिल्ली से सहारनपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन में 22 नवंबर की रात में छह-सात युवकों ने इमाम गुलजार, उनके भतीजे समेत चार लोगों पर हमला किया। बागपत कोतवाली में अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में बड़ौत जीआरपी थाने को केस की विवेचना ट्रांसफर हो गई । जीआरपी की टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मुखबिरों की मदद से हमलावरों का पता लगा लगाया । जीआरपी के अफसरों ने गाजियाबाद में तीन दिन पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर केस का खुलासा किया। बड़ौत जीआरपी थाना इंचार्ज सुखपाल सिंह ने कहा इमाम और अन्य लोगों का बली गांव के जोगी उर्फ योगेंद्र और पप्पू उर्फ अरविंद के साथ आपस में पैर लगने को लेकर ट्रेन में विवाद हुआ । इसे लेकर दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। थाना प्रभारी ने कहा जांच में पता चला हमला करने में बली गांव का जोगी उर्फ योगेंद्र, पप्पू उर्फ अरविंद, सतीश, मोनू, नीरज और सुशील शामिल रहे। पकड़े गए आरोपी नीरज और सुशील को बागपत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से लर्गाई अर्जी पर सुनवाई कर आरोपियों को जमानत दे दी । अभी अन्य चार आरोपी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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