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पिता और तीन बेटों को तीन-तीन साल की सजा
Updated Fri, 11 Aug 2017 12:56 AM IST
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पिता और तीन बेटों को तीन-तीन साल की सजा
बागपत। अग्रवाल मंडी टटीरी में युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने 19 साल बाद पिता-पुत्रों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सीजेएम ने उक्त फैसला सुनाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसके सिंह ने बताया टटीरी निवासी सुनील कुमार पर 15 मई 1998 में पड़ोस के ही एक परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर गाली-गलौज कर मारपीट की थी। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए थे। इससे सुनील घायल हो गया था। उसका अस्पताल में उपचार हुआ था। उसकी तहरीर पर आरोपी भरत सिंह और उसके तीन बेटे विजयपाल, ब्रजपाल और भूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सीजेएम मुकेश कुमार सिंह ने केस की सुनवाई की। कोर्ट ने चारों आरोपियों को केस का दोषी मानते हुए उनको तीन-तीन साल की सजा सुनाई और पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया।
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बागपत। अग्रवाल मंडी टटीरी में युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने 19 साल बाद पिता-पुत्रों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सीजेएम ने उक्त फैसला सुनाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसके सिंह ने बताया टटीरी निवासी सुनील कुमार पर 15 मई 1998 में पड़ोस के ही एक परिवार के सदस्यों ने घर में घुसकर गाली-गलौज कर मारपीट की थी। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए थे। इससे सुनील घायल हो गया था। उसका अस्पताल में उपचार हुआ था। उसकी तहरीर पर आरोपी भरत सिंह और उसके तीन बेटे विजयपाल, ब्रजपाल और भूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। सीजेएम मुकेश कुमार सिंह ने केस की सुनवाई की। कोर्ट ने चारों आरोपियों को केस का दोषी मानते हुए उनको तीन-तीन साल की सजा सुनाई और पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया।
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