{"_id":"598e06c64f1c1b316a8b4666","slug":"151502480070-baghpat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व प्रधान समेत आठ दोषमुक्त","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पूर्व प्रधान समेत आठ दोषमुक्त
Updated Sat, 12 Aug 2017 01:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हत्या के मामले में पूर्व प्रधान
समेत आठ आरोपी दोषमुक्त
बागपत। शहर में पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के पास परशुराम एंक्लेव कालोनी के विवाद में हुई रामकुमार की हत्या के केस में कोर्ट का शुक्रवार को फैसला आया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी नौरोजपुर प्रधान योगेश शर्मा उर्फ सोनू समेत आठ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
नौरोजपुर निवासी संजीव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि तीन फरवरी 2015 को वह अपने रिश्तेदार रामकुमार के साथ कार में सवार होकर दिल्ली से अपने गांव जा रहा था। बड़ौत रोड पर पूर्व प्रधान योगेश समेत अन्य लोग सुभाष शर्मा और उनकी पत्नी एवं बेटे के साथ मारपीट कर रहे थे। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने गोली चला दी थी। गोली लगने से रामकुमार की मौत हो गई थी।
इस मामले में आरोपी योगेश, ऋषिपाल, नीरज, सुरेंद्र, राहुल, सन्नी, नवधेश, नेपाल, प्रवेश और सुभाष राठी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल और प्रवेश को क्लीन चिट दी थी। अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता बिक्रम सिंह खोखर का कहना है कि केस एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विपिन कुमार की कोर्ट मेें चल रहा था। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
समेत आठ आरोपी दोषमुक्त
बागपत। शहर में पीडब्लूडी गेस्ट हाउस के पास परशुराम एंक्लेव कालोनी के विवाद में हुई रामकुमार की हत्या के केस में कोर्ट का शुक्रवार को फैसला आया। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी नौरोजपुर प्रधान योगेश शर्मा उर्फ सोनू समेत आठ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
नौरोजपुर निवासी संजीव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि तीन फरवरी 2015 को वह अपने रिश्तेदार रामकुमार के साथ कार में सवार होकर दिल्ली से अपने गांव जा रहा था। बड़ौत रोड पर पूर्व प्रधान योगेश समेत अन्य लोग सुभाष शर्मा और उनकी पत्नी एवं बेटे के साथ मारपीट कर रहे थे। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने गोली चला दी थी। गोली लगने से रामकुमार की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
इस मामले में आरोपी योगेश, ऋषिपाल, नीरज, सुरेंद्र, राहुल, सन्नी, नवधेश, नेपाल, प्रवेश और सुभाष राठी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल और प्रवेश को क्लीन चिट दी थी। अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता बिक्रम सिंह खोखर का कहना है कि केस एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विपिन कुमार की कोर्ट मेें चल रहा था। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन