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न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने प्रधानाध्यापिका से मांगा स्पष्टीकरण
Updated Thu, 09 Nov 2017 12:54 AM IST
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दोघट (बागपत)। प्राथमिक विद्यालय नंबर दो निरपुड़ा में अध्यापकों के देरी से पहुंचने के मामले में न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर नौ नवंबर तक लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है।
प्राथमिक विद्यालय नंबर दो निरपुड़ा में 30 अक्तूबर को अध्यापक समय से एक घंटा देरी से पहुंचे थे। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने बीएसए और प्रशासन के अधिकारियों से की थी। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बागपत ने संज्ञान लेते हुए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर नौ नवंबर 2017 को न्यायपीठ के सामने उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि न्यायपीठ बाल कल्याण समिति का गठन प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल संरक्षण और बाल अधिकारों का हनन रोकने के लिए किया है। न्यायपीठ को महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है।
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प्राथमिक विद्यालय नंबर दो निरपुड़ा में 30 अक्तूबर को अध्यापक समय से एक घंटा देरी से पहुंचे थे। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने बीएसए और प्रशासन के अधिकारियों से की थी। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बागपत ने संज्ञान लेते हुए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर नौ नवंबर 2017 को न्यायपीठ के सामने उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि न्यायपीठ बाल कल्याण समिति का गठन प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल संरक्षण और बाल अधिकारों का हनन रोकने के लिए किया है। न्यायपीठ को महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है।
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