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Azamgarh News: घर बैठे करा सकते हंै डीएल का नवीनीकरण
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वाहन चालक अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएल में संशोधन कर सकेंगे।
इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग कार्यालय और जनसुविधा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही ऑनलाइन आवेदन के बाद आधार प्रमाणीकरण करके इस प्रक्रिया को लोग पूरा कर सकते हैं।
परिवहन विभाग की तमाम सेवाएं ऑनलाइन हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहन स्थानांतरण समेत अन्य प्रक्रिया शामिल हैं। इसमें लर्निंग लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह से घर बैठे कर दी गई है।
एआरटीओ प्रशासन डॉ. विष्णुदत्त मिश्रा ने कहा कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस से आधार संख्या लिंक है तो लोग घर बैठे ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसमें परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है।
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इसके बाद आधार प्रमाणीकरण करके नवीनीकरण की प्रक्रिया को लोग पूरा कर सकते हैं। यदि इसमें कोई समस्या हो रही है तभी परिवहन विभाग कार्यालय या जनसुविधा पहुंचने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि आधार प्रमाणीकरण से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित होती है।
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व की तरह ड्राइविंग लाइसेंस डाक के जरिए आवेदक के दिए पते पर पहुंच जाएगा। समय की बचत होगी इस प्रक्रिया के घर बैठे होने से लोगों को परिवहन विभाग कार्यालय या जनसुविधा केंद्र में जाने व लाइन में लगने की समस्या खत्म होती है। इससे समय की बचत भी होती है।
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इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग कार्यालय और जनसुविधा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही ऑनलाइन आवेदन के बाद आधार प्रमाणीकरण करके इस प्रक्रिया को लोग पूरा कर सकते हैं।
परिवहन विभाग की तमाम सेवाएं ऑनलाइन हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहन स्थानांतरण समेत अन्य प्रक्रिया शामिल हैं। इसमें लर्निंग लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह से घर बैठे कर दी गई है।
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एआरटीओ प्रशासन डॉ. विष्णुदत्त मिश्रा ने कहा कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस से आधार संख्या लिंक है तो लोग घर बैठे ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसमें परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है।
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इसके बाद आधार प्रमाणीकरण करके नवीनीकरण की प्रक्रिया को लोग पूरा कर सकते हैं। यदि इसमें कोई समस्या हो रही है तभी परिवहन विभाग कार्यालय या जनसुविधा पहुंचने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि आधार प्रमाणीकरण से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित होती है।
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व की तरह ड्राइविंग लाइसेंस डाक के जरिए आवेदक के दिए पते पर पहुंच जाएगा। समय की बचत होगी इस प्रक्रिया के घर बैठे होने से लोगों को परिवहन विभाग कार्यालय या जनसुविधा केंद्र में जाने व लाइन में लगने की समस्या खत्म होती है। इससे समय की बचत भी होती है।