फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Suspended green tree cutter without order

बिना आदेश के हरे पेड़ कटवाने वाला लेखपाल निलंबित

Sat, 28 Nov 2020 11:08 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2020 11:08 PM IST
विज्ञापन
Suspended green tree cutter without order
मेंहनगर। तहसील क्षेत्र के गंजोर गांव में लेखपाल द्वारा बिना अनुमति के तीन हरे पेड़ को कटवा दिया गया। ग्रामीणों व प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो वह भाग खड़ा हुआ। वहीं पुलिस मजदूरों को मौके से थाने उठा ले गई। शनिवार को एसडीएम ने उक्त लेखपाल को निलंबित करते हुए मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है।
विज्ञापन

तहसील मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही गंजोर गांव स्थित है। शुक्रवार को हल्का लेखपाल सुरजीत कुमार द्वारा बिना किसी की अनुमति के ही तीन हरे पेड़ मजदूर लगवा कर कटवा दिया गया। जानकारी होने पर प्रधान प्रतिनिधि सौरभ सिंह व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो लेखपाल उन पर भड़क उठा। इस पर प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचते ही लेखपाल मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके से पेड़ की कटाई में लगे मजदूरों को पकड़ कर थानेल ले गई। इस मामले में सोमवार को एसडीएम प्रियंका प्रियदर्शिनी ने लेखपाल को निलंबित कर दिया। उन्होंने उक्त मामले की जांच के लिए नायब तहसीलदार पवन कुमार सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है। एसडीएम ने बताया कि लेखपाल का कहना है कि उक्त पेड़ रास्ते में आ रहे थे जिसके कारण काटे गए। लेकिन लेखपाल का यह कार्य गलत है क्योंकि उसने पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed